tobacco FREE
Educational Institutions
(ToFEI)
भारत सरकार द्वारा उपर्युक्त गंभीर तथ्यों के दृष्टिगत एक व्यापक कानून “The Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act- 2003” लागू किया गया, जो दिनांक : 01/05/2004 से संपूर्ण राष्ट्र में प्रभावी है तथा संक्षेप में “COTPA-2003” के नाम से प्रचलित है ।
उक्त अधिनियम की धारा- 4 एवं विशेष रूप से धारा-6 के प्रावधानों को समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं / संस्थानों में प्रभावी रूप से लागू किए जाने के क्रम में लायंस क्लब भोपाल क्लासिक ने तंबाकू मुक्त भोपाल अभियान की शुरुआत करी है। किशोरों तथा युवाओं के मध्य तंबाकू नियंत्रण को नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से जारी की गई Tobacco Free Educational Institute (ToFEI) गाईडलाईन को समस्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए लायंस क्लब भोपाल क्लासिक, शिक्षा मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सहायता से गाईडलाईन को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रयासरत हैं।
* Mandatory Criteria
(अनिवार्य मानदंड)
सभी शिक्षण संस्थान ANNEXURE-IV के अनुरूप TOFEI की गाईडलाईन को विद्यालय में लागू करने हेतु अर्द्धवार्षिक आधार पर स्वमूल्यांकन करेंगे । उक्त मूल्यांकन में 90 प्रतिशत अथवा 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थाए ं TOFEI पुरस्कार योजना में सम्मिलित हो सकेगी । इस योजना के तहत सत्यापन उपरान्त यदि संस्था मानक अंकों के बराबर अथवा अधिक अंक प्राप्त करती है तो उसे TOFEI का प्रमाण- पत्र प्रदान किया जाएगा।